रिपोर्ट -त्रिपुरारी यादव
वाराणसी आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को आयोजित बैठक के दौरान क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों को खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव तथा एडीओ पंचायत प्रवीण कुमार सिंह ने प्रशिक्षण के दौरान ग्राम प्रधान को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1947 की धारा 15 के तहत उनके कार्यों के बाबत तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 15(1)-(6) के प्रावधानुसार ग्राम प्रधान को हटाए जाने तथा ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि ग्राम प्रधान उन सभी कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने का कार्य ग्राम प्रधान बखूबी निभाए। बैठक में मुख्य रूप से मुकेश पटेल, संजय यादव, मनोज कुमार वर्मा, संतोष कुमार यादव, अजय कुमार सिंह बबलू, श्री प्रकाश यादव, विजय गुप्ता, चंद्रजीत यादव, संजीव कुमार कश्यप उर्फ गुड्डू बाबा, डॉक्टर राजेश पटेल, उर्मिला देवी,धर्मेंद्र सिंह इत्यादि ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।
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