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Sunday, October 27, 2024

मोटरयान अधिनियम से सम्बंधित वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार स्थानांतरित करने की मांग

चकिया चन्दौली बार एसोसिएशन चकिया का एक प्रतिनिधिमंडल बार अध्यक्ष नारायण दास एड०के नेतृत्व में जिला मुख्यालय चन्दौली जाकर माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय प्रयागराज से मिल कर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार स्थानांतरित करने हेतु एक पत्र सौंपा है। पत्र में लिखा गया है कि चंदौली मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर बाह्य न्यायालय चकिया न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थित है, मोटर यान अधिनियम से संबंधित चालान वाहन के सीजर से संबंधित वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार चकिया स्थित उक्त न्यायालय को हासिल होने के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली को स्थानांतरित कर दिया गया है। जिससे वादकारियों को आवागमन तथा अत्यधिक दूरी होने के कारण काफी असुविधा हो रही है। पत्र में आगे कहा गया है कि चकिया के क्षेत्राधिकार की अंतिम सीमा राबर्ट्सगंज सोनभद्र से मिलती है, जो चकिया से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और चकिया से चंदौली मुख्यालय की दूरी लगभग 30- 35 किलोमीटर है। मोटर यान अधिनियम के अधिकतरवाद साधारण अपराध से संबंधित होते हैं, जिसमें अर्थ दंड से दंडित किया जाता है। इस प्रकार अर्थ दंड भुगतान हेतु वादकारियों को लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। जबकि   उक्त कार्य चकिया स्थित उपरोक्त न्यायालय में भी हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में मोटरयान अधिनियम से संबंधित चकिया स्थित, थाना क्षेत्र चकिया,बबुरी,शहाबगंज, इलिया,नौगढ़,चकरघट्टा जनपद चंदौली से संबंधित मोटरयान अधिनियम से संबंधित वादों का फौजदारी क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली से चकिया स्थित बाह्य न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चंदौली के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना उचित होगा। प्रतिनिधिमंडल में बार अध्यक्ष एड०नारायण दास यादव,एड०भैयालाल सिंह,एड०शिवप्रसाद सिंह आदि लोग शामिल रहे।



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