लखनऊ उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त और फर्जी तरीके से चल रहे स्कूलों पर अब गाज गिरेगी। योगी सरकार ने इसके लिए सख्त एक्शन लेने की बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं और अधिकारियों को अपंजीकृत स्कूलों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम सौंपा है। बताया जाता है कि निर्देश इस अनिवार्यता को रेखांकित करता है कि कोई भी स्कूल मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित या संचालित नहीं किए जा सकते। जैसा की मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में उल्लेखित है। इस नियम के किसी भी उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा,जिसमें जुर्माना एक लाख रुपए तक पहुंच सकता है।अगर जुर्माने के बाद भी नियमों का उल्लंघन जारी रहता है तो अनुपालन सुनिश्चित होने तक 10 हजार रुपए तक का दैनिक जुर्माना देना होगा। योगी सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान में साफ निर्देश है कि खंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने ब्लॉक का दौरा करके जांच करें और बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएं।
फाइल फोटो
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