बदायूं यूपी जमीन अधिग्रहण के मामले में राज्यपाल को ही पेशी के लिए समन भेजने के मामले में शासन ने समन भेजने वाले एसडीएम न्यायिक के साथ ही पेशकार को निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार शासन की ओर से एसडीएम के निलंबन का आदेश बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचा। इस मामले के संबंध में बताया गया कि बदायूं सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने विधि व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए 7 अक्टूबर को बदायूं में लोड़ा बहेड़ी गांव के समीप बाईपास पर अधिग्रहित की गई जमीन पर दायर किए वाद पर पीडब्ल्यूडी की जगह राज्यपाल के नाम सामान जारी कर दिया था, समन में राज्यपाल को राजस्व संहिता की धारा 144 के तहत कोर्ट में 18 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया था। समन 10 अक्टूबर को राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर को डीएम बदायूं को पत्र लिखकर संविधान के अनुच्छेद 361 का पूर्णतया उल्लंघन मानते हुए इस पर घोर आपत्ति जताई थी। डीएम ने इस मामले में हस्तक्षेप कर विधि अनुसार पक्ष रखने व नोटिस जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था।जिस पर डीएम मनोज कुमार ने एसडीएम न्यायिक को चेतावनी जारी की थी और जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसके बाद बुधवार दोपहर को शासन ने एसडीएम न्यायिक को निलंबित कर दिया। उधर डीएम ने इसी कोर्ट के पेशकार को अपने स्तर से निलंबित कर दिया है।
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