लखनऊ यूपी बीते दिनों 23 अगस्त को चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर लगे एस्केलेटर तक कार सहित पहुंचने के मामले में व गलत जगह पार्किंग करने पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने शुक्रवार को पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर की पेशी हुई। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को ड्राइवर ने प्लेटफार्म पर चढ़ने वाली कर सहित आरपीएफ के समझ आत्म समर्पण कर दिया था। आरपीएफ ने ड्राइवर का बयान दर्ज कर उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया था। इस एक्ट में अधिकतम ₹500 जुर्माना और एक माह कारावास अन्यथा दोनों का प्रावधान है। इस संबंध में बताया गया कि प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन संख्या 13005 हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली की यात्रा करनी थी, इस ट्रेन को चार बार स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर आना था। जीआरपी को वीआईपी प्रोटोकॉल की सूचना देने के बाद मंत्री का काफिला शाम चार बजे रेलवे कोर्ट के सामने पहुंचा। यहां जिस सरकारी कार में मंत्री धर्मपाल सिंह बैठे थे वह कार दिव्यांग रैंप पर चढ़ते हुए रेलवे कोर्ट के सामने एस्केलेटर तक पहुंच गई थी। जबकि नियमों के तहत केवल पैदल यात्री या दिव्यांग ही इस रैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फोटो सांकेतिक
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