यूपी जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने पूर्व विधायक को कोसा और उनके कृत्य की निंदा किया
समाचार सम्प्रेषण करना पत्रकार का मौलिक अधिकार, इसका अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं : दीपक सिंह
चंदौली धानापुर यूपी जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) के जिला मंत्री अबुल कैश डब्बल को वाट्सएप ग्रुप में कथित समाचार प्रकाशित करने को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग एवं धमकी देने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू के विरुद्ध धानापुर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले को लेकर उपजा के बैनर तले पत्रकार गुरुवार की शाम 6 बजे से 9 बजे तक धानापुर शहीद पार्क में धरने पर बैठे थे। जहां पहुंचकर भी पूर्व विधायक ने न केवल पत्रकारों को अर्दब में लेने की कोशिश की, बल्कि पत्रकारों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दिए। जिसके बाद बात और बिगड़ गई। और पत्रकार एफआईआर दर्ज कराने को लेकर अड़ गए।दरअसल यह मामला धानापुर न्यूज नाम के एक वाट्सएप ग्रुप में पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू द्वारा शुरू की जा रही गंगा कटान को लेकर पदयात्रा को लेकर प्रकाशित एक खबर के बाद सपा नेता आपे से बाहर हो गए। उन्होंने पत्रकार को न केवल ऑडियो मैसेज भेजकर धमकी दी। बल्कि पत्रकारों के भी विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर आग में घी डाल दिया। जिसके बाद पत्रकारों का गुस्सा भड़क गया। और पत्रकार पूर्व विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने तक धरना जारी रखने पर अड़ गए। जिसके उपरांत पुलिस ने आरोपित पूर्व विधायक के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर पत्रकारों का धरना समाप्त कराया। यहां हुई सभा मे उपजा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि समाचार सम्प्रेषण करना पत्रकार का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक दशा में इसका अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पूर्वविधायक के पत्रकार को धमकी देने के मामले की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। इस मौके पर उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव, जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, तहसील अध्यक्ष चंद्रजीत पटेल, जिला संगठन मंत्री न्याज अहमद खान, पुनवासी यादव, राहुल मिश्रा, फरीदुद्दीन, अबुल कैश खां डब्बल, सोनू पांडेय,मोहम्मद इनाम, अजय सिंह राजपूत, विष्णुवर्मा, अमित कुमार, अखिलेश कुमार, अलीम हाशमी, नीरज अग्रहरि, कृष्णा गुप्ता, शंकर प्रसाद गुप्ता, प्रभात सिंह, संजय दिनकर, रमेश कुमार, उमाकांत आदि अन्य पत्रकार गण उपस्थित रहे। अध्यक्षता चंद्रजीत पटेल एवं संचालन विधिक परामर्शी पं. गोविंद उपाध्याय ने किया।
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