लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के हजरतगंज में वजीर हसन रोड पर स्थित पांच मंजिला अलाया अपार्टमेंट की इमारत गिरने के मामले में अभियुक्त बनाए गए सपा विधायक शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने शाहिद मंजूर की याचिका पर पारित किया है। इस हादसे में 15 लोग दब गए थे जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। इस मामले में इमारत के मालिक शाहिद के बेटे सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और सपा विधायक शाहिद मंजूर को भी आरोपी बनाया गया था। याचिका में याची ने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को चुनौती दी है। न्यायालय ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
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