रिपोर्ट-त्रिपुरारी यादव
वाराणसी रोहनिया-राजातालाब तहसील स्थित सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को उप जिलाधिकारी राजातालाब गिरीश कुमार द्विवेदी तथा क्षेत्राधिकारी सदर विदुष सक्सेना ने क्षेत्र के आए हुए लोगों का फरियाद सुना। जिसके दौरान उप जिलाधिकारी गिरीश कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भटौली निवासी फरियादी मिठाई राम को भरण पोषण न देने पर उनके पुत्रों को बेदखली का आदेश दिया। इसके अलावा दिनदासपुर निवासी फरियादी नंदू राम के शिकायत पर उनके लड़कों द्वारा 2 हजार रुपये तथा कचनार निवासी फरियादी रमेश चौहान की शिकायत पर उनके बेटों द्वारा अपने पिता को 2 हजार रुपया प्रति माह देने तथा मेहंदी गंज निवासी फरियादी लालचंद शर्मा के शिकायत पर उनके बेटों को अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए 3 हजार रुपया प्रति महीना देने का आदेश दिया। इसके अलावा सड़क,नाली, चकरोड, खड़ंजा पर अवैध कब्जा व भूमि विवाद सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।समाधान दिवस पर मुख्य रूप से भरण पोषण अधिकारी विनोद कुमार विश्वकर्मा, नायब तहसीलदार सुलखा वर्मा, तहसीलदार सतीश कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।
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