झारखंड रांची चिरुडीह गोलीकांड मामले में राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। यह सजा रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाई है।मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि योगेंद्र साव 15 अप्रैल 2019 से लगातार जेल में है जबकि दोषी पाए जाने पर निर्मला देवी को 22 मार्च को जेल भेजा गया था। बड़कागांव कांड संख्या 228/16 के तहत बड़कागांव थाना में मामला दर्ज हुआ था न्यायालय में चल रहे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही कराई थी। घटना के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव के चिरूडीह गांव में कफन सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। पुलिस प्रशासन लगातार उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए कई बार बातचीत हुई लेकिन प्रशासन को नाकामी मिली थी। इस बीच आंदोलनकारियों ने खनन कार्य में लगी मशीनें रोक दी। जिसके बाद बड़कागांव के तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। इसी बीच गांव वाले निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले गए।पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया और बाद में पुलिस ने फायरिंग भी की जिसमें कई ग्रामीणों की मौत हो गई।इस मामले में पुलिस ने कई मामले दर्ज किए थे जिनमें 11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हो चुके हैं।
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