नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 और 200 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अगर आपके पास भी 200 और 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. दरअसल, आरबीआई ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया है. 200 और 2000 रुपए के नोट अब बैंक में नहीं बदले जाएंगे. आरबीआई की ओर से जारी किए गए 200 और 2000 रुपए के नए नोट अगर किसी वजह से गंदे हो जाएं तो बैंकों में इन्हें बदला नहीं जा सकेगा. यही नहीं, बैंक इन्हें जमा भी नहीं करेंगे. दरअसल, आरबीआई ने करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नोटों को नहीं रखा गया है.
क्या है पूरा मामला
2000 का नोट 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जारी किया गया था. जबकि 200 रुपए का नोट अगस्त 2017 में जारी किया गया था. कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है. इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है. सरकार और आरबीआई ने एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं.
2000 का नोट 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जारी किया गया था. जबकि 200 रुपए का नोट अगस्त 2017 में जारी किया गया था. कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है. इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है. सरकार और आरबीआई ने एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं.
आरबीआई को करना होगा बदलाव
200 और 2000 के नोट को लेकर आरबीआई को नियमों में बदलाव की जरूरत है. हालांकि, आरबीआई की ओर से 2017 में ही बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था. सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई को अभी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है. आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 में बदलाव करने होंगे, जिसका संबंध 'खो गए, चोरी हुए, कटे-फटे या अशुद्ध नोटों की रिकवरी' से है.
200 और 2000 के नोट को लेकर आरबीआई को नियमों में बदलाव की जरूरत है. हालांकि, आरबीआई की ओर से 2017 में ही बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था. सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई को अभी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है. आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 में बदलाव करने होंगे, जिसका संबंध 'खो गए, चोरी हुए, कटे-फटे या अशुद्ध नोटों की रिकवरी' से है.
अभी नहीं बदले जाएंगे नोट
आरबीआई के मुताबिक, नई सीरीज के नोट अगर गंदे हो जाते हैं या फिर कट-फट जाते हैं तो अभी बैंकों में इन्हें नहीं बदला जा सकेगा. आरबीआई ने कहा, 'महात्मा गांधी (नई) सीरीज के नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी (न्यू) सीरीज में कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली मौजूदा नियमों के तहत नहीं की जा सकती है. आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में संशोधन की जरूरत है. ऑफिशल गजट में बदलावों का नोटिफिकेशन होने के बाद एमजी (न्यू) सीरीज के कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली की जा सकती है.'
आरबीआई के मुताबिक, नई सीरीज के नोट अगर गंदे हो जाते हैं या फिर कट-फट जाते हैं तो अभी बैंकों में इन्हें नहीं बदला जा सकेगा. आरबीआई ने कहा, 'महात्मा गांधी (नई) सीरीज के नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी (न्यू) सीरीज में कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली मौजूदा नियमों के तहत नहीं की जा सकती है. आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में संशोधन की जरूरत है. ऑफिशल गजट में बदलावों का नोटिफिकेशन होने के बाद एमजी (न्यू) सीरीज के कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली की जा सकती है.'
सरकार की ओर से सफाई नहीं
हालांकि, अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है. यह साफ नहीं है कि सरकार जरूरी बदलाव को लेकर इतना समय क्यों ले रही है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सरकार जरूरी बदलाव करने पर विचार करेगी. उन्होंने कहा, एक्ट में बदलाव को लेकर जो भी जरूरी होगा, वह निश्चित ही किया जाएगा.
हालांकि, अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है. यह साफ नहीं है कि सरकार जरूरी बदलाव को लेकर इतना समय क्यों ले रही है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सरकार जरूरी बदलाव करने पर विचार करेगी. उन्होंने कहा, एक्ट में बदलाव को लेकर जो भी जरूरी होगा, वह निश्चित ही किया जाएगा.
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